आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ. प्र. शासन के नियमानुसार)
आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ. प्र. शासन के नियमानुसार) - 2
Shubhkamna Sandesh
आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ.प्र.शासन के नियमानुसार)
1-उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति - उपलब्ध सीटों का 21 प्रतिशत
2-.उ0 प्र की अनुसूचित जनजाति - उपलब्ध सीटों का 02 प्रतिशत
3-.उ0 प्र0 की अन्य पिछड़ा वर्ग - उपलब्ध सीटों का 27 प्रतिशत
क्षैतिज आरक्षण
1- दिव्यांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदेंश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्व में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदेंश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र /पुत्रियों को प्रत्येक पाठयक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 05 प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा । भूतपूर्व सैनिेकों के लिए प्रवेश में क्रमशः 03 प्रतिशत ,02 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था उ0 प्र0 के स्थायी रूप से निवासियों हेतु की गयी है । अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु पाठयक्रम में 05 प्रतिशत स्थान मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत निर्धारित होंगी ।
2- उ. प्र. शासन के निर्देशानुसार अन्य देय क्षैतिज आरक्षण के अर्न्तगत मेरिट निर्धारित होंगी ।
आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ. प्र. शासन के नियमानुसार)